रायपुर। जिला चिकित्सा नारायणपुर में पूर्व में पदस्थ डॉ. अभिनव बंछोर के चिकित्सा अध्ययन और उनके वेतन भुगतान मामले में जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के लिपिक नंदकिशोर कोडोपी को निलंबित कर दिया गया है।
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स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद भोयर ने बताया कि डॉ. अभिनव बंछोर, चिकित्सा अधिकारी, जिनका नियुक्ति उपरांत जिला चिकित्सालय नारायणपुर में प्रथम उपस्थिति 28 अगस्त 2016 है, संबंधित चिकित्सा अधिकारी को फोरेन्सिक मेडिसिन पी.जी. अध्ययन के लिए चयनित होने के फलस्वरूप 4 अगस्त 2020 को संचालक स्वास्थ्य सेवायें छग अटल नगर नया रायपुर की ओर कार्यमुक्त किया गया।
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस भिलाई के द्वारा जानकारी प्रदाय किया गया
इसी संबंध में अधिष्ठाता, शंकराचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस भिलाई के द्वारा जानकारी प्रदाय किया गया है, कि पी. जी. अध्ययन के दौरान अगस्त 2020 से 23 सितंबर 2022 तक डॉ. अभिनव बछोर कुल 489 दिवस अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। उक्त संबंध में डॉ. अभिनव बंछोर, चिकित्सा अधिकारी को उनके सेवा पुस्तिका में अंकित पते पर कारण बताओ सूचना पत्र तामिल कराया गया, परंतु संबंधित द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, 15-20 दिवस पश्चात संबंधित चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिनके द्वारा मौखिक वार्तालाप के दौरान बताया गया कि उन्हें अनुपस्थित अवधि के दौरान भुगतान किया गया को वापस किया जाना संभव नहीं है।
अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सहायक ग्रेड 02 को वित्तीय अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिस पर नंदकिषोर कोडोपी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही के लिए लिखित में सहमति दिया गया। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम का उल्लंघन कर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता किया गया है, जो कि सर्वधा अनुचित हैं, वित्तीय अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर, जिला नारायणपुर के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निलंबन अवधि में नंदकिषोर कोड़ोपी का मुख्यालय कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किया गया है।