गरियाबंद/जिले के नगर पंचायत फिंगेश्वर के कॉलेज मैदान में एक शादी समारोह में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के उपयोग किये जाने पर उक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर थाने के सुपुर्द किया गया है। एसडीएम राजिम पूजा बंसल से मिली जानकारी अनुसार डीजे संचालक द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। ज्ञात हो कि जिले में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा गरियाबंद जिला क्षेत्रांतर्गत 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। विशेष अवसरों पर सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत ही निर्धारित समयावधि के लिए इस पर छूट दी गई है। अनुमति लिए बगैर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग प्रतिबंधित है।