Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG NEWS : सरोगेसी उन्मुक्त विचार नहीं, अब यह कानून का रूप ले चुका है, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना होगा – प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हेमंत सराफ
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsGrand Newsछत्तीसगढ़रायपुर

CG NEWS : सरोगेसी उन्मुक्त विचार नहीं, अब यह कानून का रूप ले चुका है, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना होगा – प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हेमंत सराफ

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/03/18 at 4:23 PM
Neeraj Gupta
Share
5 Min Read
CG NEWS : Surrogacy is not an open idea, now it has taken the form of law, which every person has to follow - Chief Justice Kutumb Court Hemant Saraf
SHARE

रायपुर : CG NEWS : जिला न्यायालय परिसर रायपुर में आज संचालनालय स्वास्थ्य सेवा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में सरोगेसी कानून 2021पर राज्य की प्रथम प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमें मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हेमंत सराफ एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे।

- Advertisement -

इन्हें भी पढ़ें : CG BREAKING : आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली, पेड़ के नीचे बैठे दो लोगों की मौत

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

- Advertisement -

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायधीश हेमंत सराफ ने कहा कि सरोगेसी कानून महिलाओं के अधिकारों की व्याख्या के साथ साथ कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है।इस कानून के माध्यम से भारत देश की हर महिला का अधिकार और विस्तृत रूप से सुरक्षित होगा।इस नये कानून के संबंध में हुई प्रथम कार्यशाला पूरे राज्य के लिये उक्त कानून के संबंध में जागरूकता का काम करेगा।

- Advertisement -

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीमसिंह ने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में प्राधिकरण के साथ मिलकर उक्त नवीन कानून पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिये उदाहरण बनेगा और यहां पर उपस्थित माननीय न्यायाधीशगण तथा चिकित्सकगण की उक्त कानून के प्रावधानों को जन जन तक सहज तथा सरल तरीके से पहुंचाने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभायेंगे।

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा उक्त कार्यक्रम में सरोगेसी अधिनियम 2021 में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त कानून के तहत सरोगेसी क्लिनिकों का प्रतिशेष और विनियमन के संबंध में नियम बनाये गये है।जिसमें जो चिकित्सक कानून के तहत पंजीकृत नहीं है वह ऐसी विज्ञनिकों को नहीं चला सकते हैं। उनके द्वारा सरोगेसी के तहत चिकित्सकीय प्रणाली स्त्रियों तथा बच्चों के चिकित्सकीय अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. पारूल श्रीवास्तव ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के उद्देश्यों को कानूनी पहलुओं के संबंध में कार्यशाला में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों में भारत विभिन्न देशों के लिये सरोगेसी का केन्द्र बन गया है। जिसके कारण अनैतिक व्यापार सरोगेट माताओं के शोषण सरोगेसी से उत्पन्न बालकों के परित्याग और मानव भ्रूणों और युग्मकों के आयात की घटनाएं बढ़ी है। इसीलिये 25 दिसंबर 2021 को उक्त कानून भारत में लागू किया गया। उन्होंने बताया कि 23 से 50 वर्ष और 26 से 55 वर्ष के क्रमश: महिला और पुरूष अनुर्पय आशय रखने वाले भारतीय विवाहित दंपत्ति को नैतिक परोपकारी सरोगेसी अनुज्ञात कानून में है। सरोगेट माता वही है जो दंपत्ति के निकट नातेदार हो, जो पहले से विवाहित हो, जिसका स्वयं का बालक हो और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष की हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने परित्यक्त बालक स्वार्थहीन सरोगेसी, नैदानिक स्थापना, वाणिज्यिक सरोगेसी इत्यादि विषयों की भी जानकारी दी।उन्होंने बताया कि सरोगेसी कानून में घटित अपराध का संज्ञान राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के परिवार पर ही किया जायेगा।ऐसे अपराध में सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं।ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। जिसमें विभिन्न प्रावधानों के तहत 08 वर्ष की सजा और 20 लाख रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

कार्यक्रम के अंत में श्रीमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।उनके द्वारा बताया गया कि इस कानून के संबंध में जानकारी कोई भी पक्षकार चिकित्सा विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ले सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव प्रवीण मिश्रा द्वारा बताया गया कि उक्त कानून के तहत यदि किसी महिला के अधिकार का हनन होता है,तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जायेगी।

TAGGED: # latest news, #छत्तीसगढ़, BIG NEWS, Breaking News, CG BREAKING NEWS, Cg Latest News, cg news, cg news in hindi, CGLATESTNEWSUPDATE, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, GRAND NEWS Raipur, Raipur Latest News, RAIPUR NEWS, अध्यक्षता संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह, ग्रैंड न्यूज़, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हेमंत सराफ
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG BREAKING : आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली, पेड़ के नीचे बैठे दो लोगों की मौत
Next Article आत्महत्या से पहले..वॉटसऐप पर मृतक ने अपने भाई को किया मैसेज, एक साथ जी नहीं सकते पर एक साथ जला ज़रूर देना..

Latest News

CG NEWS: रजिस्ट्री कानून में बदलाव पर सारंगढ़ में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन, 10 नई सुविधाएं शुरू
Grand News छत्तीसगढ़ May 18, 2025
CG NEWS: नाला निर्माण नहीं हुआ तो डूबेगा बावली कुआं मोहल्ला, डबरी पटान से बढ़ी दहशत, नगर निगम से नाला निर्माण की मांग तेज
Grand News छत्तीसगढ़ May 18, 2025
CG NEWS : बाल देखरेख संस्थाओं का सी डब्लू सी ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने कर्मचारियों को दिए निर्देश
Grand News May 18, 2025
 CG NEWS : तालाब के पास मिलि पति-पत्नी की लाश, जांच में जुटी पुलिस 
Grand News May 18, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?