इंदौर। CRIME NEWS : जिले से बड़ी रोमांचक खबर सामने आरहा है यहाँ 15 साल के किशोर को बहला-फुसलाकर युवती दूसरे राज्य ले जाने और वहां धमकी देकर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सामने आया है। युवती ने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नाबालिग लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाई। आपको यह विश्वास नहीं होगा कि कोई युवती भी इस तरह का काम कर सकती है। अदालत ने 19 साल की युवती को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही किशोर को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है. स्पेशल कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जरूरी नहीं कि पॉक्सो एक्ट के तहत हर बार पुरुष ही दोषी (गलत)हो. महिला भी दोषी (गलत) हो सकती है. संभवत: यह पहली बार हो रहा है, जब किसी युवती को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला।
बता दें कि इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के किशोर के साथ यह घटना गुजरात में घटी. किशोर अपने घर से 5 नवंबर 2018 को दूध लेने के लिए निकला था. इसके बाद घर नहीं लौटा. जब काफी होम गया तो उसकी मां ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी. महिला ने बेटे के अपहरण की आशंका जताई थी, इसलिए पुलिस ने इस मामले में की जांच में तेजी लाई। आखिरकार पुलिस की तलाश ख़त्म हुई, उसे गुजरात से बरामद कर लिया गया. वहां 19 साल की एक युवती भी मिली. पुलिस ने जब पूछताछ की तो बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। किशोर ने पुलिस को बताया कि मूलत: राजस्थान की रहने वाली युवती ने उसे फोन पर बताया था कि उसका अपने घरवालों से झगड़ा था. वह युवती अपनी बातों में उसे बहला-फुसलाकर साथ चलने के लिए राजी कर लिया. इसके बाद उसे गुजरात लेकर गई. वहां एक टाइल्स की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया. दोनों किराए के एक मकान में रहते थे. इस दौरान युवती उसे जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालती थी. जांच में इस बात की पुष्टि हुई. कि इसके बाद युवती के खिलाफ मुकदमा चला।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक संभवत: यह पहला मामला है, जब पॉक्सो एक्ट के मामले में किसी युवती को सजा हुई है. किशोरी को दस साल की सजा के साथ-साथ 3 हजार का जुर्माना भी किया गया है. इसके अलावा स्पेशल कोर्ट ने किशोर को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।