प्रयागराज मार्च प्रयागराज (Prayagraj) की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Kidnapping Case) में अपना फैसला सुना दिया है. 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया है. कोर्ट ने मंगलवार की दोपहर में अपना फैसला सुनाया है.
3 आरोपी दोषी करार, 7 हुई बरी
उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद समेत कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. आज कोर्ट में 10 आरोपियों को पेश किया गया, जिनमें से 3 को दोषी करार दिया है, जबकि कोर्ट ने 7 को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा दिनेश पासी खान और शौलत हनीफ को दोषी करार दिया है. वहीं, अतीक के भाई अशरफ अहमद, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया है. जबकि, एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो गई थी.
क्या है मामला?
बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था. उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया. 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी.