कांकेर। CG NEWS : जिले के एक शासकीय कर्मचारी शासकीय कार्य ना भी करे तो भी उन्हें पूर्ण वेतन जब तक उनका जीवन रहे अथवा अर्धवर्षिकी आयु पूर्ण न कर ले, वेतन मिलता रहेगा शर्त है कि प्रत्येक माह की 25 तारीख को अपना जीवित होने की सूचना संबंधित कार्यालय को देते रहेंगे, ऐसा ही एक आदेश छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने विगत दिनों कांकेर जिले के एक शासकीय कर्मचारी के लिए आदेश निकाला है।
दरअसल कांकेर जिले के विकासखंड कोयलीबेड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सिकसोड़ के शिक्षक (एलबी) अनिल कुमार उसेंडी में पदस्थ है।और वे कार्य करने में अक्षम है ।उनके प्रति शासन ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि प्रस्तुत मेडिकल बोर्ड शा. कोमलदेव जिला अस्पताल कांकेर द्वारा 85 प्रतिशत विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया है , शिक्षक के आवेदन पर शासन ने उन्हें यह राहत प्रदान की है । उक्तादेश अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 23 मार्च 2023 को जारी किया है।