रायपुर। इन जगहों पर साउंड सिस्टम बजाने पर रोक लगाया गया है. आदेश जारी कर निगम आयुक्त ने कहा कि अनावश्यक रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे वरिष्ठ नागरिक परेशान है। इसकी शिकायत वरिष्ठ नागरिकों ने की है, जिसके बाद कार्रवाई के लिए आदेश निकाला गया है।
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आदेश के मुताबिक निगम क्षेत्र अंतर्गत समस्त उद्यानों में किसी भी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्र (छोटे बड़े साउंड सिस्टम, डीजे, बाक्स, स्पीकर) का उपयोग तत्काल प्रतिबंधित रहेगा।इस संबंध में चेतावनी के उचित संकेतक लगाएं।आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अनाधिकृत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उद्यान के अंदर करता है तो उस पर नियमानुसार प्रतिबंधात्मक / जब्ती की कार्रवाई करे।.