बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NJT) ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद के जिला मजिस्ट्रेट को अवैध ईंट भट्ठे में दम घुटने से मरने वाले पांच मजदूरों के परिवारों को 20-20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ जिले की बसना तहसील में 14-15 मार्च की रात को हुई घटना की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें एक ईंट भट्ठे में पांच लोगों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रुओ से घायल हो गया था।