सुप्रीम कोर्ट ( supreme court)ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी-गैर सरकारी सभी स्कूलों में 6 से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड दिए जाए। स्कूलों में पैड के डिस्पोजल की व्यवस्था भी की जाए।
दरअसल, एडवोकेट वरिंदर कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लड़कियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर चिंता जताई थी। याचिका में बताया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। क्योंकि, उनके परिवार के पास पैड दिलाने लायक पैसे नहीं होते हैं और कपड़ा यूज करके उन दिनों में स्कूल जाना परेशानी का कारण बनता है।स्कूलों में भी लड़कियों के लिए फ्री पैड की सुविधा नहीं है। इससे उनके पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं मुफ्त ( free)मिलेगा सैनिटरी पैड
देश भर के स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में यूनिफार्म पॉलिसी बनाने के निर्देश दे दिए हैं. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदी वाला की पीठ ने कहा कि इस गंभीर मसले पर आवश्यक है कि केंद्र सरकार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करे।