सेबी ने कागजी शेयर रखने वाले निवेशकों को कुछ राहत हुए केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए समय सीमा छ माह बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।
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इस अवधि में कागजी शेयर को इलेक्ट्रिॉनिक रूप में बदलवाकर डीमैट खाते में जमा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर आपके शेयर बोनस, डिविडेंड और अन्य कॉर्पोरेट( corporate) कार्यों के लिए अमान्य हो जाएंगे।
आप कागजी शेयरों को शेयर बाजार में बेच या ट्रांसफर ( transfer)नहीं सकते हैं
नियामक से के नियमों के मुताबिक आप कागजी शेयरों को शेयर बाजार में बेच या ट्रांसफर नहीं सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी डीमैट में बदलना जरूरी है। नए नियमों के तहत, लिस्टेड कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों को अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर ए ऐप पर पढ़ें (आरटीए) को अपना पैन, पता और बैंक खाता विवरण आर उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए हस्ताक्षर प्रदान करना आवश्यक है।