मुंबई. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ जारी किये गए समन को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई आरोपी सेलिब्रिटी है, सिर्फ इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल उसे परेशान नहीं करना चाहिए. हाईकोर्ट ने साल 2019 के एक मामले में सलमान खान को राहत दे दी है. अशोक पांडे नाम के एक पत्रकार ने सलमान खान के ऊपर डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.
इस केस की सुनवाई कर रहीं हाईकोर्ट की जज भारती डांगरे ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का मतलब यह नहीं है कि बेवजह किसी को परेशान किया जाए. क्योंकि वह एक नामी सेलिब्रिटी अभिनेता है. शिकायतकर्ता की तरफ से उसके खिलाफ साजिश नहीं की जा सकती. निचली अदालत ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ समन जारी किया था. इसी को चुनौती देते हुए सलमान खान ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
शिकायतकर्ता ने दावा किया उन्होंने सलमान खान को मुंबई की गलियों में साइकिल चलाते हुए देखा था. इसपर उन्होंने सलमान खान के बॉडीगार्ड से अनुमति ली और वीडियो शूट करने लगे. लेकिन इस दौरान सलमान खान भड़क गए और उनका फोन छीनकर उसमें का सारा डाटा डिलीट कर दिया. इस मामले में केस दर्ज किया गया था और फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ सेक्शन 504, 506 और 202 के तहत मामला चलाने को कहा था. अदालत ने सलमान खान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था.