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GST पर अहम अपडेट, 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों को 7 दिन में अपलोड करना होगा ई-चालान

Mahak Qureshi
Last updated: 2023/04/13 at 2:30 PM
Mahak Qureshi
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3 Min Read
BIG BREAKING : केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया 17,000 करोड़ रुपये का GST मुआवजा, छत्तीसगढ़ को मिली इतनी राशि
BIG BREAKING : केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया 17,000 करोड़ रुपये का GST मुआवजा, छत्तीसगढ़ को मिली इतनी राशि
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जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को एक मई से चालान जारी होने के सात दिनों के भीतर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान आईआरपी पर अपलोड करना होगा। वर्तमान में इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर किसी भी डेट वाले चालान अपलोड करने की अनुमति है।

Contents
तय समय के भीतर अपलोड करने होंगे चालानकैसे काम करेगा ये सिस्टमक्यों हुआ ये बदलावअनिवार्य है ई-चालान
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करदाताओं के लिए जारी की गई सलाह में gst नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए आईआरपी पोर्टल पर पुराने चालान की रिपोर्टिंग पर समय सीमा लगाने का फैसला किया है।

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तय समय के भीतर अपलोड करने होंगे चालान

GSTN ने नए नियमों के बारे में अपडेट जारी करते हुए कहा है कि इस श्रेणी के करदाताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर 7 दिनों से अधिक पुराने चालानों की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, करदाताओं को ये काम तुरंत नहीं करना होगा। इसके लिए उन्हें पूरा समय दिया जाएगा।

कैसे काम करेगा ये सिस्टम

GSTN ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी चालान की तारीख 1 अप्रैल, 2023 है, तो उसे 8 अप्रैल, 2023 के बाद रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। चालान पंजीकरण पोर्टल में बनाया गया ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम 7-दिन की अवधि के बाद उपयोगकर्ता को चालान की रिपोर्ट करने से रोक देगा। इसलिए, करदाताओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे नई समय सीमा द्वारा प्रदान की गई 7-दिन की अवधि के भीतर चालान की रिपोर्ट करें।

क्यों हुआ ये बदलाव

GST कानून के अनुसार, यदि IRP पर चालान अपलोड नहीं किए गए हैं तो व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह तकनीकी परिवर्तन बड़ी कंपनियों द्वारा ई-चालान की बैकडेटिंग को रोकने में मदद करेगा।

अनिवार्य है ई-चालान

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कानून के तहत, 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे बाद में 100 करोड़ टर्नओवर वाले लोगों के लिए बढ़ा दिया गया था

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