इलाहाबाद हाई कोर्ट( highcourt ) ने सड़क दुर्घटना में घायल साथी को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग जाने वाले शक्ति सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने शर्त रखी है कि जमानत पर छूटने के बाद याची नई दिल्ली के थाना हौज खास में 26 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट करेगा। एसएचओ हौजखास, याची को एक मई से 16 मई तक (15 दिन) एम्स के प्रथम द्वार पर दो घंटे 9 से 11 बजे सुबह ‘हेलमेट पहनें-सुरक्षित ड्राइव करें’ कार्ड लेकर लेकर तैनात करेंगे। रविवार को अवकाश रहेगा। शेष दिन याची बिना हेलमेट आने वाले 15 लोगों को हेलमेट देगा। साथ ही 12 मई 2015 को मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की 25 प्रति वितरित करेगा।
प्राथमिकी मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने में दर्ज कराई गई थी
आरोप है कि दोस्त की लाश फेंक कर तीनों भाग निकले। याची का कहना था कि वह और उसके दोस्त इलाज नहीं करा सकते थे, इसलिए भागे। घटना की प्राथमिकी मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ( police)ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने कहा, ‘दोस्त को छोड़कर भाग गए धारा 304 में सजा मिल सकती है।’ मार डालने का दुराशय नहीं है।