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Hate Speech: ‘खुद दर्ज करें केस…’ हेट स्पीच पर SC का सभी राज्यों को निर्देश, सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं?

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/04/28 at 7:56 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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सुप्रीम कोर्ट( supreme court) ने आज हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन( action) लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें।

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Read more : Supreme Court : समलैंगिक विवाह को केंद्र ने बताया ‘एलीट कॉन्सेप्ट’, कानून बनाना आपका काम नहीं- सुप्रीम कोर्ट 

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अदालत ने कहा कि हेट स्पीच (speech) गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है।न्यायाधीश गैर-राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।।

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हर रोज टीवी( tv) और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं

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मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा था कि ‘हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते?जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे। नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे। उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हम अपने हालिया फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स ( politics)को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।’

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