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Special casual leave : केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, सरकार ने जारी की नई लीव पॉल‍िसी; म‍िलेगा इतने दिन का अवकाश

Mahak Qureshi
Last updated: 2023/04/28 at 3:55 PM
Mahak Qureshi
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2 Min Read
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special casual leave : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाली लीव को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार अंगदान (Organ Donation) के लिए करने वालों को प्रोत्‍साह‍ित करने के लिए एक बड़ा फैसला क‍िया है। जो भी कर्मचारी अंगदान करेंगे उन्हें बड़ी सर्जरी को ध्यान में रखते हुए ठीक होने के लिए 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (special casual leave) दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।

Contents
30 दिन से बढ़ाकर 42 दिन किया अवकाशकिन कर्मचारियों पर लागू होगा नियम
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30 दिन से बढ़ाकर 42 दिन किया अवकाश

बता दें कि केंद्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों को इस काम के लिए 30 दिन की छुट्टी देती थी। इसे बढ़ाकर अब 42 दिन कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों को आसाम देने की है। डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी ऑफ‍िश‍ियल मेमोरेंडम (OM) में बताया गया क‍ि क‍िसी कर्मचारी की तरफ से शरीर का कोई अंग डोनेट क‍िया जाता है तो यह बड़ी सर्जरी है। इसके ल‍िए अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही र‍िकवरी में भी समय लगता है।

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किन कर्मचारियों पर लागू होगा नियम

यह नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। हालांकि डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है क‍ि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचार‍ियों पर लागू नहीं होगा। हालांकि इसका लाभ रेलवे कर्मचार‍ियों, ऑल इंड‍िया सर्व‍िसेज के कर्मचार‍ियों को नहीं मिलेगा। किसी भी डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके बाद र‍िकवरी के ल‍िए अवकाश की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी।

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