सवाई माधोपुर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट नेआरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए 20 साल की सजा और 68 हजार का जुर्माना दिया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला ने 19 दिसंबर 2019 को एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया था, जिसके साथ उसने दुष्कर्म भी किया था। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने गंगापुरसिटी सदर थाने में आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 01 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। ढाई साल के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश उर्फ भोला को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 68 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।