नई दिल्ली। The Kerala Story Controversy : फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस को लेकर हंगामा लगातर बढ़ रहा है। फिल्म पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि फिल्म पांच मई को रिलीज होने वाली है. इसलिए हाईकोर्ट मामले में जल्द सुनवाई पर विचार कर सकता है.
दरअसल, इस फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद से ही एक वर्ग इस फिल्म को प्रोपगेंडा फिल्म करार दे रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार इस फिल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है.
खत्म होगा ‘द केरला स्टोरी’ पर विरोध!
‘द केरला स्टोरी’ को लेकर विवाद हो रहा है. फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. ‘द केरला स्टोरी’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हर मामले में सुप्रीम कोर्ट उपाय के तौर पर नहीं आ सकते. इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं.
फिल्म में नहीं है सच्चाई
अभिनेत्री अदा शर्मा ‘द केरल स्टोरी’ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया, फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थीं. लेकिन ISIS की आतंकी बन गई. ‘द केरल स्टोरी’ के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और ISIS जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. ये फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ है. याचिका में ‘द केरल स्टोरी’ पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
निर्माता विपुल शाह की ये फिल्म दावा करती है कि ये फिल्म केरल की उन 32 हजार लापता लड़कियों की कहानी है जिनका ब्रेनवॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बना दिया. हालांकि हंगामे के बाद मेकर्स ने एक दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन बदला है. पहले इसे केरल की 32,000 लड़कियां की कहानी बताया जा रहा था, जिसे अब 3 लड़कियों की कहानी लिख दिया गया है. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है. अब ये मामला हाई कोई में है.