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DELHI HIGHCOURT: धर्मांतरण की खबरों को तुरंत करें ब्लॉक, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिए निर्देश, कहा- यह एक गंभीर खतरा है

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/05/12 at 9:46 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आज  ट्विटर और गूगल समेत कुछ मीडिया हाउस को ऐसी खबरें और वीडियो लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश याचिकाकर्ता अजमत अली खान की केस की सुनवाई करते हुए दिया है। अजमत के खिलाफ 19 अप्रैल को दिल्ली निवासी एक महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत के बाद अजमत के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई। इन सब मामलों से जुड़ी खबर और वीडियो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर पब्लिश हुए, जिन्हें हटाने की मांग करते हुए अजमत ने कोर्ट में याचिका डाली थी।

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कोर्ट ने कुछ न्यूज चैनल्स को भी नोटिस(notice ) भेजा

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जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि- यह एक गंभीर खतरा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों पर तरह-तरह के कमेंट करते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) और गूगल, टि्वटर को नोटिस जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ न्यूज चैनल्स को भी नोटिस भेजा है।

 

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