नई दिल्ली। Manish Sisodia : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में राहत नहीं दी है। शराब नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 2 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है।
पहले खारिज हुई है जमानत याचिका
दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी, कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई।
CBI ने इस वजह से किया था सिसोदिया को गिरफ्तार
सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया और कहा कि वह सत्ता में थे और उनका राजनीतिक प्रभाव था। सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता ने आबकारी सहित विभिन्न विभागों को नियंत्रित किया और दावा किया कि जिस दिन वर्तमान मामला उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई को भेजा गया, उस दिन उन्होंने जानबूझकर सबूत और मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था।