रायपुर। CG BIG NEWS : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अब वाहन चालकों को बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी नहीं करने का फैसला किया है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (ITDR) से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह अब हैवी व्हीकल लाइसेंसधारियों के रिन्यूअल के लिए सख्त नियम लागू किया गया है। इसके तहत वाहन चालकों को दो दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है।
प्रशिक्षण रायपुर में होगा, जहां से उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो वाहन चालक सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएगा, तब तक उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लापरवाह वाहन चालक, जिनका लाइसेंस पुलिस ने निलंबित कराया है, उन्हें भी आईटीडीआर से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसके बाद ही उनका लाइसेंस दोबारा बहाल किया जाएगा। मालूम हो कि कुछ समय पहले हैवी वाहन लाइसेंस निलंबित करने वालों के लिए रायपुर में ट्रेनिंग सेंटर आईडीटीआर शुरू किया गया है।
निलंबित लाइसेंस की बहाली के लिए लाइसेंस धारी को यहां दो दिन रूककर ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमित बेक ने इस नए नियम को लेकर आदेश जारी किया है, ताकि हर किसी को इस नए नियमों की जानकारी हो सके।
बस चालकों के लिए अनिवार्य, हादसों में आएगी कमी
नए नियम के मुताबिक भारी वाहन चालकों के साथ-साथ बस चालकों को भी लाइसेंस के लिए आईटीडीआर से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। चालकों को वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट को विभाग के सामने पेश किया जाएगा। तब वाहन चालकों के लाइसेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रायपुर में बने आईटीडीआर सेंटर को एडवांस तकनीक से लैस किया गया है, जहां पर बेहतर गाइडेंस के साथ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे हादसों में कमी आने का दावा किया जा रहा है।
तीन बिंदुओं पर जारी किए गए आदेश
- दो दिन हैवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग के बाद ही हैवी लाइसेंस नवीनीकरण जारी किया जाएगा।
- ट्रेनिंग फॉर बस ड्राइवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशनल सेशन अनुसार आईडीटीआर से ट्रेनिंग मिलने के बाद ही स्कूल बस चलाने अधिकृत किया जाएगा।
- ट्रैफिक वायोलेटर ट्रेनिंग फॉर वायोलेटर्स अनुसार सड़कों पर रेड लाइट जंप, शराब पीकर व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों का यातायात पुलिस से निलंबन प्रस्ताव आता है। ऐसे लोगों का प्रशिक्षण के बाद ही लाइसेंस बहाल किया जाएगा।