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SC DECISION: सैलून वाले ने खराब बाल काट दिए, कंज्यूमर कमीशन में दो बार सुनवाई, महिला को 2 करोड़ रुपये देने पर लगाई रोक

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/05/17 at 10:19 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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सैलून में हेयर ड्रेसर ने एक मॉडल के बाल ज्यादा काट दिए। इससे नाराज मॉडल ने उस होटल कंपनी से 3 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हुए कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर दी। कमीशन ने कंपनी को 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

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मामला नई दिल्ली के ITC मौर्या होटल के सैलून का है। वहां मॉडल आशना रॉय 12 अप्रैल, 2018 को हेयर स्टाइलिंग के लिए गईं थीं। आशना ने बताया कि उस दिन वह हेयर ड्रेसर सैलून में नहीं था जो नियमित रूप से उनके बाल काटता था।मॉडल के अनुसार, इस तरह के हेयरकट के कारण वे अब सुंदर नहीं दिख रही थीं। छोटे बालों के कारण उन्हें बहुत अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनकी बिजी लाइफ पर भी बुरा असर पड़ा।

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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में शिकायत दर्ज

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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में शिकायत दर्ज की। इसमें ITC प्रबंधन से लिखित माफी मांगने के साथ-साथ अपमान, मानसिक आघात, करियर की हानि, इनकम की हानि और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। NCDRC ने 21 सितंबर 2021 को कंपनी को मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया।ITC ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का आदेश रद्द कर मामले में फिर से सुनवाई करने को कहा।

 

 

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