जांजगीर-चांपा। CG CRIME : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पूर्व सरपंच की हत्या मामले में जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अहम् फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पूर्व सरपंच की हत्या के 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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CG CRIME : लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या
जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत लछनपुर निवासी पूर्व सरपंच तेरस राम यादव का ग्रामीणों से विवाद हो गया था। इसकी शिकायत करने के लिए तेरस कोतवाली भी गया था। इस दौरान वहां से लौटते वक्त रात करीब 10 बजे गांव में अचानक कुछ लोगों ने उसे लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आए उसके भाई होरीलाल यादव को भी जमकर पीटा।
बता दें पूर्व सरपंच की पत्नी ज्योति यादव बालोद जनपद सदस्य है। चुनावी रंजिश भी इसी को लेकर शुरू हुई थी। खबर है कि उस दौरान प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे। लछनपुर का पूर्व सरपंच तेरस राम दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, जबकि उसके विरोध में रामगोपाल साहू ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था। दोनों के बीच चुनाव को लेकर रंजिश हो गई थी। इसी दौरान 12 जून 2020 की शाम रामगोपाल साहू सहित दर्जनों पुरुष महिलाओं ने मिलाकर तेरस राम के ऊपर लाठी-डंडा, राड के साथ ईंट-पत्थर और गुप्ति से हमला कर दिया था। इस हमले के चलते तेरस राम की मौके में ही मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की और 3 महिलाओं सहित 25 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा
न्यायालय ने हत्या के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी कठोर सजा सुनाई है। इसमें सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही एक धारा में तो 3 बार सश्रम कारावास की सजा दी गई है। भादवि की धारा 148 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड, धारा 294 के अपराध के लिए 1 माह, 506 बी के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 /- रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 सहपठित धारा 149 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000/- अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 सहपठित घारा 149 के अपराध के लिए 6 माह का सश्रम कारावास (3 बार) एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर कमशः एक माह, एक माह, एक वर्ष एवं एक माह का सश्रम कारावास दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है।