केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है।
केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा।वहीं, मामले में AAP ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि PM मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वे एक तानाशाह हैं। वे लोकतंत्र, सविंधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दिल्ली में सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।