2000 के नोट बदलने की प्रोसेस( process) आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू हो रही है।
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RBI और SBI की गाइडलाइन( guideline) के अनुसार, नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं है और कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।
2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट( market) में आया
2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था।
लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं
RBI के गवर्नर( governor) शक्तिकांत दास ने कहा था कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है। आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। यह फैसला करेंसी मैनेजमेंट के तहत लिया गया है। 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के फैसले का इकोनॉमी पर असर बेहद कम पड़ेगा।
नहीं भरना होगा कोई फॉर्म( form)
रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी. एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं. सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है.