कर्नाटक। NATIONAL NEWS : देश के अपराधों ने एक अलग ही रूप लेना शुरू कर दिया है। ऐसे तो बलात्कार की खबरें आये दिन सामने आती रहती है। लेकिन ये खबर उससे भी घिनौनी है। कर्नाटक के अस्पतालों में महिलाओं के शवों के साथ रेप की घटनाएं का मामला सामने आ रहा है।
आपको बता दें कि शिकायतें सामने आने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मुर्दाघरों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा, हमें बताया गया है कि अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों में मोर्चरी में युवा महिलाओं के शवों के साथ इनकी रखवाली के लिए रखे गए कर्मी सेक्स करते हैं.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से शवों के साथ बलात्कार को अपराध बनाने और इसके लिए सजा का प्रावधान करने के लिए आईपीसी में संशोधन करने या नया कानून लाने के लिए बोला है. खंडपीठ ने केंद्र सरकार से भारत में नेक्रोफिलिया के अपराधीकरण के लिए एक नया कानून बनाने का आह्वान करते हुए कहा- “दुर्भाग्य से भारत में, नेक्रोफिलिया के खिलाफ कोई कानून नहीं है.”
कोर्ट ने IPC की धारा 376 के तहत एक व्यक्ति को बरी करने के बाद यह सिफारिश की क्योंकि शवों के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी ठहराने की धारा नहीं है।