तमिलनाडु। BIG NEWS : कोर्ट ने पूर्व DGP राजेश दास को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, बता दें कि महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ये सजा सुनाई है। फरवरी 2021 में एक जूनियर अधिकारी द्वारा दायर किये गये यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाया है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा करते समय यौन उत्पीड़न किया था। सरकार ने तुरंत ऐक्शन लिया और दास को नौकरी से निलंबित कर जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया।
BIG NEWS : मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन टीम के एक सदस्य ने कहा, “अभियोजन पक्ष ने पुलिस कर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अधिकारी अपील कर सकता है और तत्काल जमानत मांग सकता है।”