अगर आप भी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं तो अब सरकार की तरफ से इसके नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) एक तरह का इंवेस्टमेंट प्लान है
बता दें NPS में रिटायरमेंट से पहले निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आप कुछ खास नियम के तहत पैसा निकाल सकते हैं. PFRDA की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है. PFRDA ने इस साल एनपीएस से आंशिक निकासी को लेकर कुछ नए नियमों में बदलाव किया है।
पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने जानकारी दी
पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई लोगों ने इस बारे में गुजारिश की है कि हम कोष के साथ बने क्यों नहीं रह सकते. जब मेरा पैसा मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं एन्यूटी क्यों लूं. मैं अपना पैसा मासिक या तिमाही आधार पर निकालना चाहूंगा. अभी हम ऐसा विकल्प नहीं दे सकते. ऐसे में हम इस तरह के किसी प्रोडक्ट का विचार कर रहे हैं.
सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि के रूप में निकालते हैं
अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि के रूप में निकालते हैं, जबकि शेष 40 प्रतिशत कोष अनिवार्य रूप से ‘एन्यूटी’ (हर साल भुगतान की जाने वाली निश्चित राशि) में चला जाता है. वहीं एक व्यवस्थित निकासी योजना एनपीएस सदस्यों को 75 साल की आयु तक आवधिक निकासी का विकल्प चुनने की अनुमति देगी.