Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: NATIONAL NEWS : लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को सुरक्षा देने से इनकार, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
18+Grand NewsNATIONALदेश

NATIONAL NEWS : लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को सुरक्षा देने से इनकार, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/06/26 at 8:52 AM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
CG NEWS : डिप्टी कलेक्टर को देर से दी जानकारी देना पड़ा महंगा, लगा 25 हजार का जुर्माना 
CG NEWS : डिप्टी कलेक्टर को देर से दी जानकारी देना पड़ा महंगा, लगा 25 हजार का जुर्माना 
SHARE

इलाहाबाद। NATIONAL NEWS : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शादी से पहले पहले लिव-इन में रहने और फिजिकल होने को इस्लाम में गलत बताया है. कोर्ट ने यह फैसला एक कपल की याचिका पर सुनाते हुए कहा जिसमें कपल ने पुलिस से हरेसमेंट से सुरक्षा की मांग की थी.

- Advertisement -

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी ने दायर याचिका के जवाब में डायरेक्शन देते हुए कहा यह एक सामाजिक परेशानी है जो सामाजिक रूप से दूर हो सकती है इसके लिए रिट पिटीशन डालने की कोई जरूरत नहीं है. याचिका डालने वाली 29 साल की एक हिंदू महिला है जो 30 साल के मुस्लिम युवक के साथ लिव-इन में रहती है. महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस उसे परेशान कर रही है और उसे सुरक्षा दी जाए. युवती की मां ने भी पुलिस से शिकायत की थी, जिसका जिक्र याचिका में किया गया है. जिसके बाद पुलिस पर परेशानी करने और सुरक्षा देने की मांग की है. महिला ने यह भी कहा कि उसकी मां इस रिश्ते से खुश नहीं है.

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

कोर्ट ने याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें याचिकाकर्ता ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वह भविष्य में एक-दूसरे से शादी करेंगे या करना चाहते हैं और इस्लाम के मुताबिक, बिना शादी के फिजिकल रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी जा सकती है. इसके अलावा आकर्षण सेक्स, छूना, घूरना और किसिंग जैसे तक इस्लाम में शादी से पहले हराम है. कोर्ट ने ZINA को परिभाषित करते हुए यह भी कहा किसी भी प्रकार का सेक्स या फिजिकल रिलेशनशिप पति-पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स और पैरामेट्रियल सेक्स कानूनी मान्यता नहीं देता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई करता है तो कुरान में उसकी सजा 100 कोड़े अविवाहित युवक को और महिला को मृत्यु तक पत्थर मारने की सजा दी जाती है.

- Advertisement -
TAGGED: # latest news, #National News, GRAND NEWS, INDIA, NATIONAL NEWS इलाहाबाद, इलाहाबाद
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG NEWS : भारत सरकार ने की पुलिस मेडल की घोषणा, राष्ट्रपति पदक के लिए चुने गए DIG कमलोचन, 10 अफसरों को मेरिटोरियस सर्विस मेडल और 24 पुलिसकर्मियों को वीरता Breaking News : ओडिशा में एक और बड़ा हादसा, 10 लोगों की मौत, आठ घायल…
Next Article WEATHER ALERT : छत्तीसगढ़ सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, गरज चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना CG Weather Update : राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हो रही बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत

Latest News

CG NEWS : मुंडन संस्कार कराकर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, खाई में मालवाहक वाहन गिरने से 6 माह की मासूम की मौत, कई गंभीर रूप से घायल 
गौरैला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ दुर्घटना May 15, 2025
CG NEWS : अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन सख्त, राजिम में माइनिंग टीम की कार्रवाई, थाना पहुंची जब्त पोकलेन, जांच जारी
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ May 15, 2025
CG NEWS : आतंकवाद पर विजय के बाद शहर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए चेंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी और पदाधिकारिगण
Grand News May 15, 2025
RAIGARH BREAKING : मां मनी प्लांट में बड़ा हादसा; फर्निश में ब्लास्ट होने से चार मजदूर बुरी तरह झुलसे 
RAIGARH BREAKING : मां मनी प्लांट में बड़ा हादसा; फर्निश में ब्लास्ट होने से चार मजदूर झुलसे 
Breaking News छत्तीसगढ़ रायगढ़ May 15, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?