बिलासपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए महिला को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। महिला ने अपने पति के साथ रिश्ते में आए तनाव के मद्देनजर गर्भपात की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भपात की अनुमति सिर्फ पति-पत्नी के बीच बिगड़ते संबंधों के आधार पर नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही महिला की याचिका भी खारिज कर दी है।
29 वर्षीय महिला की शादी साल 2022 में हुई थी। इस बीच महिला ने गर्भधारण किया,लेकिन कुछ समय के बाद पति-पत्नी के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा। इस पर महिला ने गर्भपात कराने का फैसला कर लिया। महिला ने हाईाकोर्ट से गर्भपात की इजाजत के मद्देनजर याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में अभी भी अबॉर्शन को अपराध की तरह माना जाता है।