गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक आज यानी 11 जुलाई को दिल्ली में हुई। GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर 18% टैक्स लगाया जाता था।
कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग की गई थी। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे GST के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर सहमति जताई थी। इस दवा पर अभी 12% GST लगता है।
अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को मिली मंजूरी
GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों GST कम करने की सिफारिश
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा। मीटिंग के बाद अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित कर रही हैं।
इन पर भी टैक्स कम करने का प्रपोजल था
– फिटमेंट कमेटी में केंद्र और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ऑफिसर शामिल हैं. इस कमेटी ने जीएसटी काउंसिल को कई सिफारिशें भेजी थीं.
– खास मेडिकल जरूरतों और इलाज के लिए इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट और दवाओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर करने का सुझाव दिया था.
– सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने और सेस 22 प्रतिशत करने की मांग की थी.