कोरबा। CG NEWS : जिले समेत पुरे राज्य में रिमझिम बारिश तो कहि बादल छाये हुए है। यह महीना मछलियों के वंश वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। बारिश में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के समस्त नदियों-नालों, छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, छोटे-बड़े जलाशयों में मछली पकड़ने की मनाही रहेगी।
सहायक संचालक मछली पालन क्रांति कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित अवधि में मछली पकड़ने पर 1 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लग सकता है। किसी भी नदी, नाले या तालाब में बरसात के मौसम में मछलियां अपने वंश की वृद्धी करती हैं। ऐसे में हमें वंश वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। इस दौरान उन्हें मारने और पकड़ने की मनाही रहती है। इसलिए इन नियमों का पालन लोगों को करना चाहिए।