मंगलवार यानी आज से कुछ अहम नियमों में किए गए बदलाव लागू हो जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव क्या हैं। बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा अपने संबंधित दिशानिर्देशों में किया गया
सरकार की घोषणा के अनुसार एक अगस्त 2023 से 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। ऐसे में जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित नियमों के बारे में विस्तार से जानकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की तैयारी कर लें।
बैंकों में 14 दिन की छुट्टियां
अगस्त में रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस समेत विभिन्न त्योहारों के कारण बैंक 14 दिन बैंक शाखाएं बद रहेंगी। इन छुट्टियो में छुट्टियों में शनिवार और रविवार को मिलने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। हालांकि इन 14 दिनों की छुट्टियों के दौरान बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं काम करती रहेंगी।
ITR फाइल करने पर लेट फीस
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 31 जुलाई को शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके थे। इनमें से लगभग 36.91 लाख ITR सिर्फ आखिरी दिन दाखिल किए गए।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं
आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर है तो डीजल 89.62 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।