नई दिल्ली: CG BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले के सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी दी है। कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर पर किसी तरह की कठिनतम कार्रवाई करने (नो कोर्सिव एक्शन) पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
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ईडी की रिपोर्ट पर ग्रेटर नोएडा के कसाना थाने में सभी के खिलाफ धारा 420, 468, 471 (दोनों जालसाजी से संबंधित), 473 (जालसाजी के लिए नकली मुहर बनाना या रखना), 484 (लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल किया गया नकली चिह्न) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसके खिलाफ पूर्व IAS अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर ने SC में याचिका लगाई थी। वहीं आज सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्वक केस बनाने का आरोप लगाया है। इस पर ED ने भी अपना पक्ष रखा। फिलहाल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए यूपी पुलिस को कठिनतम कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं।
CG BIG BREAKING: आपको बता दें कि ईडी ने मूल, और नकली होलोग्राम के सहारे के खिलाफ छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला दर्ज किया। इस पूरे मामले में आबकारी सचिव निरंजन दास, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, और होलोग्राम की निर्माता कंपनी के संचालक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। इनपर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।