केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में सीईसी संशोधन विधेयक पेश किया। इस विवादस्पद विधेयक को पेश करने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया।
विधेयक के अनुसार, भविष्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उच्च सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 पेश किया।
क्या सीईसी विधेयक?
बता दें कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है।