बलरामपुर। CG CRIME NEWS : जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसके शव को घर की बाड़ी में दफन कर दिया। आरोपी पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। पत्नी के शव को दफनाने के बाद शव को जल्दी गलाने के लिए उसने शव में नमक डाल दिया था। महिला के गायब होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति आदतन बदमाश है। उसके पास से भरमार बंदूक भी जब्त किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार शंकरगढ़ थाना के तहत ग्राम जम्हाटी निवासी मानमती पति घेलू उरांव (48) का पति से 28 अगस्त को विवाद हुआ था। इसके बाद से वह गायब हो गई। पड़ोसियों और गांववालों ने मानमती के संबंध में पति घेलू राम से पूछताछ की तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। घेलू राम के आदतन बदमाश व पूर्व में हत्या व अनाचार के मामलों का आरोपी होने के कारण पड़ोसियों को शंका हुई तो उन्होंने शंकरगढ़ पुलिस को मानमती के गायब होने की सूचना दी।
पुलिस ने उसके घर पहुंचकर खोजबीन की तो उसके घर में कुछ स्थानों पर खून के छींटे मिले। पुलिस ने आसपास पड़ताल की तो उसकी बाड़ी में कुछ दिनों पूर्व खोदी हुई मिट्टी मिली। पुलिस ने घेलू राम को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने विवाद के बाद पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करना एवं शव को बाड़ी में दफनाने की जानकारी दी। पुलिस ने दंडाधिकारी से अनुमति लेकर शनिवार को मानमती के शव को कब्र से खोदकर निकाला।
अवैध संबंध की शंका पर हुआ था विवाद-
एएसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस पूछताछ में पता चला कि घेलू राम उरांव (55) को शक था कि उसकी पत्नी मनमाती का किसी गैर व्यक्ति से अवैध संबंध है। 28 अगस्त को वह नशे की हालत में घर पहुंचा एवं दोपहर में इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद घेलू राम ने डंडे और लात घूंसों से मानमती को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। साक्ष्य छिपाने एवं पुलिस से बचने के लिए उसने शाम को पत्नी के शव को बाड़ी में गड्ढा खोदकर दफना दिया। शव को जल्दी गलाने के लिए उसने बड़ी मात्रा में नमक भी शव के उपर डाला था। इसके बाद वह बेखौफ चैन की नींद सोता रहा।
आदतन अपराधी है आरोपी
एएसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी घेलू राम उरांव के कब्जे से एक भरमार बंदूक सहित डंडा और फावड़े को जब्त किया गया है। आरोपी पूर्व में भी हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। उसने भरमार बंदूक 12 हजार रुपये में खरीदना बताया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है।