गरियाबंद ज़िला प्रशासन ने खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है। जिले के सहायक खनि अधिकारी ने बताया कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भण्डारण की पुनरावृत्ति करने वाले लोगो के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने के साथ ही दो से पांच वर्ष तक कारावास के दंड की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही पुलिया एवं एनीकट सहित विभिन्न संरचना एवं अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध खनन पर कार्यवाही के साथ ही खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण की स्थिति में पट्टेदार, परिवहनकर्ता और ठेकेदारों के विरूद्ध
भी कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।