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CG NEWS : कलेक्टर ने खनिज विभाग की कामकाज की ली समीक्षा, अधिकारियों को अवैध उत्खन पर कर्यवाही के दिए निर्देश 

Jagesh Sahu
Last updated: 2023/09/15 at 10:35 PM
Jagesh Sahu
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5 Min Read
CG NEWS : कलेक्टर ने खनिज विभाग की कामकाज की ली समीक्षा, अधिकारियों को खनिजों के अवैध उत्खन पर कर्यवाही के दिए निर्देश 
CG NEWS : कलेक्टर ने खनिज विभाग की कामकाज की ली समीक्षा, अधिकारियों को खनिजों के अवैध उत्खन पर कर्यवाही के दिए निर्देश 
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बलौदाबाजार : CG NEWS : कलेक्टर चंदन कुमार ने आज सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में खनिज विभाग की कामकाज की विस्तृत समीक्षा की है। साथ ही इस दौरान जिला टास्क फोर्स की बैठक भी संपन्न हुई.जिले के सभी क्षेत्रों जिनमें खनिजों के अवैध उत्खनन हेतु संवेदनशील है ऐसे खदानों का खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चिन्हांकित करने नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए तथा उप-संचालक खनिज प्रशासन बलौदाबाजार को आवयक पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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इन्हें भी पढ़ें : CG BIG NEWS : शासकीय कर्मियों और उनके परिजन 155 अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, राज्य शासन ने दी मान्यता, छत्तीसगढ़ के 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल शामिल

उप-संचालक (खनि.प्राा.) के द्वारा इस वित्तीय र्वा में राज्य शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 320.00 करोड़ के विरुद्ध माह अगस्त 2023 के स्थिति में 104.00 करोड़ (33 प्रतिशत) की प्राप्ति की जानकारी दी गई। के साथ इस वित्तीय वर्ष में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की जानकारी के रुप में अवैध उत्खनन के कुल 16 अवैध परिवहन के 204 एवं अवैध भण्डारण के 4 प्रकरण में कुल 57 लाख 32 हजार 8 सौ अठाईस रुपये की वसूली की जानकारी दी गई।

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उक्त प्रकरणों में खनिज रेत के के अवैध उत्खनन के 5 अवैध परिवहन के 110 एंव अवैध भण्डारण के 03 प्रकरण होने की जानकारी दी गई के साथ माह अगस्त एवं सितंबर में अवैध उत्खनन के 01 अवैध परिवहन के 34 प्रकरणों में … मसझौता रााि वसूल किये जाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ द्वारा याचिका क्रमांक ॅच्;च्प्स्द्ध 21ध्2020 एवं ॅच्;च्प्स्द्ध 66ध्2023 के संदर्भ मंे पारित आदेश दिनांक 24.07.2023 एवं 04.06.2023 के अनुक्रम में शासन एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म की ओर से जारी निर्देा के परिपालन में अब खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के दर्ज प्रकरणों में पुनरावृत्ति पाये जाने पर खनिज अधिनियम, 1957 के धारा-21(1) एवं (2) के तहत 2 से 5 र्वा तक की कारावास एवं जुर्माने करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जावे, जिलें में अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर प्रतिबंधात्मक नोटिस बोर्ड, बैनर लगाने,नियमों में कठोर कार्यवाही के प्रावधानों को प्रचार प्रसार करने ग्राम पंचायत स्तर पर की गई मुनादी कराने,पहॅॅूच मार्ग को बाधिक करने किये गये उपाय करने, खनिज राजस्व, पुलिस,परिवहन विभाग द्वारा समन्वय बनाकर कार्रवाई करने,पुल/पुलिया/एनीकट एवं अन्य अस्थाई संरचना आदि प्रतिबंधित क्षेत्रों में यदि किया भी प्रकार का उत्खनन पाये जाये तो उसे पूर्णतः प्रतिबंधित करने के साथ खनिज विभाग के निरी.सिपाहियों को कार्यवाही के दौरान वर्दी धारण किये जाने आदि विभिन्न बिन्दुओ पर निर्दश दिये गये।

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जिस पर उप-संचालक के द्वारा बताया गया कि खनिज विभाग द्वारा पूर्ण में किये गये कार्यवाहियों के आधार पर जिलें में खनिज रेत के संभावित अवैध उत्खनन प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 05 ग्राम पंचायत (सुनसुनिया, चिचपोल, डोगरीडीह, परसापाली एवं बलौदा) तथा खनिज चूनापत्थर के संभावित अवैध उत्खनन प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 05 ग्रााम पंचायत (कुम्हारी, खपरीडीह, गिधपुरी, खैरा एवं नवाडीह) को चिन्हांकित किये जाने, अवैध उत्खनन प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र में चेतावनी/सावधानी के सूचना पटल/बोर्ड लगवाने, संवदनशील क्षेत्रों के पहॅॅूच मार्गों में ट्रेंच बनाकर अवरूद्ध करने संवेदनशील ग्राम पंचायतों में मुनादी कराये गये जाने हेतु सरपंचों को जारी निर्देा व थाना प्रभारी एवं तहसीलदारों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही के संबंध में जारी निर्देशोें के संबंध में जानकारी दी गई है तथा अवगत कराया गया कि जिलें में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु निर्देशानुसार हर संभव कार्यवाही की जावेगी।

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