नई दिल्ली : Indian Railways: भारतीय रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटनाओं और ट्रेन में होने वाली अप्रिय घटनाओं में घायल यात्रियों और जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ा दी है. नए प्रावधान सर्कुलर जारी होने की तारीख यानी 18 सितंबर से ही लागू हो चुके हैं.
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रेलवे ने डकैती, हिंसक घटना या आतंकी हमले जैसी अप्रिय घटनाओं में मिलने वाली मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है. किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल 1.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये मिलेंगे. पहले ये राशि क्रमशः 50,000 रुपये और 25,000 रुपये थी. हालांकि सामान्य रूप से घायल यात्रियों के लिए मुआवजा राश पहले की तरह 5,000 रुपये है.
गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत राशि की भी घोषणा की गई है. हर 10 दिन की अवधि के अंत या डिस्चार्ज की तारीख (जो भी पहले हो) तक 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे. बता दें कि रेलवे एक्ट 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा दायित्व तय किया गया है.