आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें – कलेक्टर छिकारा, अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी
राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू
गरियाबंद – निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही गरियाबंद जिले में भी सोमवार दोपहर से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता लगते ही कलेक्टर आकाश छिकारा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग के गाइडलाइन की जानकारी भी दी। कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होगा। जिसके तहत गरियाबंद जिले में दूसरे चरण में 17 नवम्बर को मतदान होगा। वही श्री छिकारा ने कहा प्रत्याशी शादी ब्याह जैसे समाजिक कार्यक्रम में हो सकेंगे शामिल, लेकिन अपील की तो कार्यक्रम वाले दिन के पूरे खर्चा जुड़ जाएँगे खाते मे इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा ने चुनावी कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी से कहा कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी। आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी शासकीय भवन, परिसर, दीवाल लेखन, सार्वजनिक स्थल आदि पर बैनर, पोस्टर, झंडे, तस्वीर जैसी अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री एवं सम्पत्ति विरूपण को निर्धारित समय पर हटवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टेर ने कहा कि शासकीय कार्यालयों से जनप्रतिनिधियों की तस्वीर वाली कैलेण्डर भी हटवा दें। सभी अधिकारी-कर्मचारी सतर्क रहें और आचार संहिता का कड़ाई का पालन करें। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई नया कार्य शुरू न करें और किसी कार्य के लिए टेंडर न करें। श्री छिकारा ने कहा कि मेरी अनुमति के बिना अधिकारी-कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान न करें। सात दिवस से ज्यादा दिन की छुट्टी की अनुमति इलेक्शन कमिशन द्वारा दिया जायेगा।
राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू
इधर, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता लगते ही जिले में धारा 144 लागु हो गई है। इसके साथ ही जिले में कोलाहल अधिनियम तथा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम भी लागु कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियो को अब धरना प्रदर्शन, रैली और आमसभा सहित सभी प्रकार के कार्यक्रमो के पूर्व विधिवत अनुमति लेनी होगी। लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के पूर्व भी अनुमति लेनी पड़ेगी। केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जा सकेगा। किसी स्थल में बिना सक्षम अनुमति के लाउडस्पीकर भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर ने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। इसका कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने पार्टी के सदस्यों, एजेंट को आचार संहिता के नियमों की जानकारी दें। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी तथा गोंगपा के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियो को बताया कि आचार संहिता के दौरान हेलीपेड, लाउडस्पीकर, मीटिंग, टेम्परेरी ऑफिस, बैरीकेट आदि की अनुमति हेतु आवेदन करना होगा। इसके बाद भी कार्यक्रम किये जा सकेंगे। उन्होंने सम्पत्ति विरूपण के कार्यवाही की जानकारी देते बताया कि एसडीएम, तहसीलदार, स्थैतिक निगरानी दल और संबंधित अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान जनप्रतिनिधियो को दोनो विधानसभा क्षेत्र राजिम एवं बिन्द्रानवागढ़ के कुल मतदाताओं की संख्या, निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन, स्क्रूटनी, नाम वापसी के तिथियों की भी जानकारी दी गई।
सात दिवस के भीतर जमा करने होंगे अस्त्र-शस्त्र के आदेश
आचार संहिता तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक शांति सुरक्षा तथा आम व्यक्ति के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को सात दिवस के भीतर अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन मे जमा करने होंगे। जिसे आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त वापस कर दिये जायेंगे। जानकारी के मुताबिक 09 अक्टूबर 2023 से ही विधानसभा निर्वाचन समाप्ति तक के लिए समस्त शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए है। वही इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड/संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थाओं के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे परंतु उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में तत्काल देनी होगी। वे अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग का ये निर्देश बाहर के जिले से आये लायसेंस धारियो पर भी लागू होगा।
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