सीधी। CRIME NEWS : आगामी विधानसभा चुनाव के मद्येनजर आदर्श आचार संहिता के पालन में सीधी पुलिस ने 24 घंटे में अन्दर अलग-अलग थानो में 1 लाख 26 हजार रूपये कीमती मशरूका 136 लीटर हाँथ भट्टी महुआ शराब, 7.250 किलोग्राम गांजा जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुये अलग-अलग प्रकरण किये गये पंजीबद्ध। साथ ही अवैध हथियार लेकर लोगो के मन में भय पैदा करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर 03 अलग अलग मामले पंजीबद्ध किये गये।
पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविन्द्र वर्मा(भापुसे) के कुशल निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव, समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में तथा थाना/चौकी प्रभारियों के नेतृत्व मे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्येनजर पुलिस टीम ने अवैध शराब विक्रेताओ के ऊपर कार्यवाही करते हुये 136 लीटर देशी प्लेन एवं हाँथ भट्ठी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्येनजर पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविन्द्र वर्मा द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के ऊपर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जिस तारतम्य में जिले के अलग अलग थानो में मुखविर सूचना के आधार पर थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना हुये जो टीमो द्वारा मौके से पहुंच कर मुखबिर के बताएं स्थानो पर रेड कार्रवाई की गई तो आरोपियों के कब्जे से कब्जे से 136 लीटर हॉथ भट्टी महुआ शराब, 07.250 किलोग्राम गांजा, 03 नग अवैध हथियार कुल कीमती 1 लाख 26 हजार रूपये जब्त हुई जिसके संबंध में आरोपियों से वैद्य दस्तावेज की मांग की गई जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। आरोपियों का उक्त कृत्य एनडीपीएस, आबकारी व आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफतार किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरणः-
अवैध शराब की कार्यवाही
01. थाना अमिलिया के सउनि0 कप्तान सिंह को दौरान देहात भ्रमण मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम तितली मे एक व्यक्ति जिसका नाम बंसीलाल साकेत पिता संपत साकेत उम्र 38 वर्ष निवासी तितली का अपने घर के सामने गोमती में काफी मात्रा में अवैध हांथ भट्टी महुआ शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी बंसीलाल साकेत पिता संपत साकेत के घर के सामने गोमती में 14-14 लीटर के 4 नग प्लास्टिक के डिब्बों में अवैध हांथ भट्टी महुआ शराब रखी होनी पाई गई जिसको मापने पर मात्रा 56 लीटर थी। जिसको गवाहों के समक्ष जप्त कर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती करीबन ₹ 11200 जप्त कर आरोपिया का उक्त कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34 (2). के तहत अपराध पाये जाने पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
02. चौकी पिपरॉव थाना रामपुर नैकिन के सउनि0 ओम प्रकाश गौत्तम को जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम बुढगौना अहिरान बस्ती निवासी प्रेमलाल जैसवाल पिता केमला जैसवाल का अपने घर के सामने अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब काफ़ी मात्रा में रखकर बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी प्रेमलाल जायसवाल के घर की घेराबन्दी की गयी जिसमें 03 बडे व 02 छोटे डिब्बों को छोडकर प्रेमलाल जैसवाल भाग गया। 05 नग डिब्बों में अवैध हांथ भट्टी महुआ शराब रखी होनी पाई गई जिसको मापने पर मात्रा 55 लीटर थी। जिसको गवाहों के समक्ष जप्त कर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती करीबन ₹ 11000 जप्त कर आरोपिया का उक्त कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34 (2). के तहत अपराध पाये जाने पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
एनडीपीएस एक्ट की कर्यवाही
01. थाना प्रभारी कोतवाली को दौरान देहात भ्रमण जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टेड़वा टोला में एक व्यक्ति बिना नंबर की सीटी 100 मोटरसाइकिल में टंकी के पास एक काले रंग का थैला रखे हुए मादक पदार्थ गांजा विक्री करने के उद्देश्य से खड़ा हुआ है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान पर रेड़ कार्यवाही की गई जो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ के सहयोग से पकड़ा जाकर उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम बुद्धसेन साकेत पिता शंकर साकेत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम टेड़वा टोला थाना कोतवाली जिला सीधी का होना बताया जो संदिग्ध मोटरसाइकिल बिना नंबरी बजाज सीटी 100 की टंकी के पास टंगे हुए काले रंग की थैली की तलाशी ली गई जो थैली में मादक पदार्थ गांजा जैसी वस्तु मिली जिसको रगड़कर सूघ कर चेक किया गया जो अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया जिसकी तौल करने पर 05 किलो ग्राम गांजा कीमती 60000 हजार रूपये मिला जिसे समक्ष गवाहो के जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(ख) के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरेपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
02. थाना प्रभारी कोतवाली को दौरान देहात भ्रमण जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवपुरवा का जीवेंन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह एक काले रंग की प्लास्टिक की पान्नी में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए कुचवाही की ओर से अपने घर तरफ ले जा रहा है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान ग्राम शिवपुरवा चौराहा पहुंचा जहां पर मड़वा रोड में प्रवेश द्वार के आगे एक संदिग्ध व्यक्ति एक काले रंग की प्लास्टिक की पन्नी लिए मिला जो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ के सहयोग से पकड़ा जाकर उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम जीवेन्द्र सिंह पिता गूलाब सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम शिवपुरवा थाना कोतवाली जिला सीधी का होना बताया जो संदिग्ध के पास काले रंग की थैली की तलाशी ली गई जो थैली में मादक पदार्थ गांजा जैसी वस्तु मिली जिसको रगड़कर सूघ कर चेक किया गया जो अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया जिसकी तौल करने पर 01 किलो 500 ग्राम गांजा कीमती 15000 हजार रूपये मिला जिसे समक्ष गवाहो के जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(ख) के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरेपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
03. थाना प्रभारी कोतवाली को दौरान देहात भ्रमण जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मडरिया सीधी धर्म कांटा के पास बैजनाथ साकेत पिता नर्मदा साकेत एक टोकरी मे पन्नी रखकर अवैध मादक पदार्थ गंज बिक्री करने के लिए अपने दुकान के पास खड़ा हुआ है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान मडरिया सीधी धर्म कांटा के पास पहुंचा जहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति टोकरी पर एक काले रंग की प्लास्टिक की पानी लिए मिला जो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ के सहयोग से पकड़ा जाकर उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम बैजनाथ साकेत पिता नर्मदा साकेत उम्र 58 वर्ष निवासी पडरा हाल मडरिया थाना कोतवाली जिला सीधी का होना बताया जो संदिग्ध के पास काले रंग की थैली की तलाशी ली गई जो थैली में मादक पदार्थ गांजा जैसी वस्तु मिली जिसको रगड़कर सूघ कर चेक किया गया जो अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया जिसकी तौल करने पर 750 ग्राम गांजा कीमती 8500 रूपये मिला जिसे समक्ष गवाहो के जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(ख) के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरेपी को धारा 41 का जा0 फौ0 की नोटिस दी जाकर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया।
आर्म्स एक्ट की कर्यवाही
01 थाना प्रभारी चुरहट को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर वार्ड क्रमांक 05 चुरहट तरफ घूम रहा है मुताबिक सूचना मौके पर पहुचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया। बदमाश प्रकाश बंशल पिता हीरालाल बंशल उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 05 चुरहट थाना चुरहट द्वारा आम जगह पर धारदार बका लहराते डराते धमकाते पाये जाने पर बका जप्त कर 25बी आर्म्स एक्ट के तहत थाना चुरहट सीधी में की गई कार्यवाही।
02 चौकी प्रभारी बम्हनी थाना चुरहट को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर ग्राम बारी चौकी बम्हनी क्षेत्र अंतर्गत घूम रहा है मुताबिक सूचना मौके पर पहुचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया। बदमाश अली मोहम्मद पिता हजरत मोहम्मद उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बारी चौकी बम्हनी थाना चुरहट द्वारा आम जगह पर धारदार बका लहराते डराते धमकाते पाये जाने पर बका जप्त कर 25बी आर्म्स एक्ट के तहत चौकी बम्हनी थाना चुरहट सीधी में की गई कार्यवाही।
03 थाना प्रभारी अमिलिया को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर कोटरा पहाडी थाना अमिलिया क्षेत्र अंतर्गत घूम रहा है मुताबिक सूचना मौके पर पहुचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया। बदमाश भागवत उर्फ डांडे द्विवेदी पिता बाबूलाल द्विवेदी उम्र 28 वर्ष निवासी कोटरा पहाडी थाना अमिलिया द्वारा आम जगह पर धारदार बका लहराते डराते धमकाते पाये जाने पर बका जप्त कर 25बी आर्म्स एक्ट के तहत थाना अमिलिया सीधी में की गई कार्यवाही।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कल दिनांक को ही लंबे समय से फरार चल रहे 6 स्थाई वारंटियो को सीधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त समस्त कार्यवाही में संबंधित थानो के बल का सराहनीय योगदान रहा।