अकोशनगर। MP NEWS : मुंगावली जनपद पंचायत में आने वाले ग्राम पंचायत बामौरी टाँका में आचार संहिता का उल्लंघन होने का मामला सामने आया था, आचार संहिता लगने के करीब एक सप्ताह बाद भी सरकारी संपत्ति पर राजनैतिक चिन्ह के साथ प्रतिनिधि का नाम लिखा हुआ था जिसका अधिकारियों द्वारा संज्ञान में आने के बाद मौके पर पहुंच कर देखा गया था, जिसके बाद सचिव पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत सचिव को संपत्ति विरूपण कार्यवाही में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही उदासीनता एवं कर्तव्य विमुखता के चलते पंचायत सचिव को मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 एवं इसके संगत मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य नियम 1999 एवं निर्वाचन नियमों में वर्णित दायित्वों का सफल निर्वाहन नहीं किए जाने के कदाचरण के कारण मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम (4) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पंचायत सचिव बामौरी टाँका रामदास यादव जनपद पंचायत मुंगावली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है उक्त अवधि में इन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा निलंबन अवधि में इनका कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चंदेरी रहेगा।