सिंगरौली। MP NEWS : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण परमार की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन पेमप्लेटो, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेस संचालकों को आवश्यक निर्देशों के संबंध में बताया गया कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। मुद्रण सामग्री प्रिंटिंग होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजा जाये।