रायपुर। Raipur News : छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 में निर्वाचन कार्य में संलग्न, अनिवार्य सेवाएं में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। मगर इस बार वे अपना मतपत्र डाक के माध्यम से देने के बजाय मतपेटी में डालेंगे। इसके लिए सुविधा केन्द्र (फैसलिटेट संेटर) बनाएं जा रहे हैं। इस फैसलिटेट मतपेटी रखी जाएगी, जहां अधिकारी कर्मचारी डाक मतपत्र डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह सेंटर उन्ही स्थानों में बनाई जाएगी जहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 13 केन्द्र बनाए जा रहे है। आवश्यकतानुसार केन्द्र की संख्या बढाई जाएगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने सुविधा केन्द्र का अवलोकन किया और कहा कि जिन्हे पोस्टल बैलेट से मतदान करना है उन्हे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर जानकारी दें। समय पर उन्हे डाक मतपत्र प्रदान करें।
पोस्टल बैलेट के प्रभारी संयुक्त कलेक्टर ब्रजेश क्षत्रिय ने बताया कि जिन अधिकारी-कर्मचारी को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना है वे प्रारूप 12 में आवेदन करेंगे जिसके आधार पर उन्हें पोस्ट बैलेट दिया जायेगा। साथ ही वे अपना नाम मतदाता सूची मे सर्च कर सकते है, उसमे लिखा मतदाता क्रमांक व मतदान केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से लिखकर अपने प्रशिक्षण केन्द्र मे देना होगा, जिससे उन्हें पोस्टल बैलेट जारी हो पायेगा, शेष निर्वाचन कार्यालय के पोस्टल बैलेट टीम को उपलब्ध करायी।
यथासंभव परंतु मतदान तिथि से अधिकतम 1 सप्ताह पूर्व तक प्रपत्र 12 में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा। आवेदक को प्रपत्र 13-A, 13-B, 13-C और एक मतपत्र मिलेेंगे जिसमें 13-B और 13-C लिफाफे हैं। प्रपत्र 13-A घोषणा पत्र है जिसमें आवेदक-मतदाता को अपने मतपत्र का सरल क्रमांक और अन्य जानकारी सुसंगत स्थान पर भरना चाहिए। लिफाफा 13-B (जिस पर Cover-A लिखा होगा) पर भी मतपत्र का क्रमांक लिखें। प्रपत्र 13-A को किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाएं, यदि आप स्वयं राजपत्रित अधिकारी हैं तो आप अन्य मतदाताओं की घोषणाएं सत्यापित कर सकते है। परंतु स्वयं का नही कर सकते है।