सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA)ने पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट (breath analyzer test) के नियमों में संशोधन कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, अब पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए माउथवॉश और टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो।
नए नियम में शराब के सेवन के लिए एयरक्राफ्ट स्टाफ की मेडिकल जांच की प्रक्रिया से संबंधित मानदंडों में कई बदलाव किए गए हैं। बुधवार को एक विज्ञप्ति में, डीजीसीए ने कहा कि उसने फीडबैक के मुताबिक मौजूदा नियमों के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ विमान संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से शराब के सेवन के लिए नियमों को संशोधित किया है।
कंपनी के डॉक्टर से परामर्श लेना
डीजीसीए (DGCA) के मुताबिक, कोई भी क्रू मेंबर जो ऐसी दवा ले रहा है, उसे फ्लाइट से जुड़ा काम शुरू करने से पहले कंपनी के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सीएआर के मसौदे में वॉचडॉग ने चालक दल (Pilot and Crew Member) को किसी भी दवा/फॉर्मूलेशन या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश/टूथ जेल/परफ्यूम या ऐसे किसी उत्पाद का इस्तेमाल करने से रोकने का प्रस्ताव दिया था जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। ‘परफ्यूम’ शब्द आखिरी सीएआर में शामिल नहीं है।
DGCA ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ‘ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट’ में साकारात्मक नतीजे आ सकते हैं. यह कदम विमान परिचालन को सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया गया है.