मध्यप्रदेश। MP NEWS : बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट करने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है।
आरोपी को बीना न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष लोबांसी की अदालत ने उसे 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय से मिली जानकारी अनुसार अक्टूबर 2019 को सरकारी अस्पताल में आरोपी देवेंद्र अहिरवार ने शराब के नशे में ऑन ड्यूटी डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर एवं कर्मचारी के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। जिसको लेकर बीना थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वही मामले की सुनवाई करते हुए बीना न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष लोबांसी की अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी पाया गया। 3 वर्ष की आश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया है।