Diwali Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा कि हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ दिया था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था. एनसीआर में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली-एनसीआर वाले नियम लागू होंगे. यानी पटाखों पर रोक रहेगी.
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Diwali Firecrackers Ban: ये सभी की जिम्मेदारी है खासकर सरकार की सबसे ज्यादा
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रहे थे. पंजाब में पराली जलाने, देश के बाकी हिस्सों में अन्य कारणों से प्रदूषण के स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अदालत ने कहा, यह सिर्फ अदालत का काम नहीं है कि वह प्रदूषण को रोके, ये सभी की जिम्मेदारी है खासकर सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही है.
देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि सरकार पराली जलाना रोके. हर समय आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते. कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने को कहा.