इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है।कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई बाधा न आए।
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कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की भी अनुमति दे दी है, सरकार को खुद अपने खर्चे पर ही कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा. बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बने कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर. 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब 31 जनवरी 2024 को होगी मामले की अगली सुनवाई होगी।
अतिक्रमण को हटाने की अनुमति भी दे दी
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. इसमें कहा कि यूपी सरकार कॉरिडोर की अपनी प्रस्तावित योजना को आगे बढ़ाए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करे कि इससे मंदिर के दर्शनार्थियों को किसी तरह की बाधा न हो. हाईकोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की अनुमति भी दे दी है. सरकार को इस कॉरिडोर का निर्माण अपने खर्चे पर ही करना होगा।