रायपुर। Article 370 : अनुच्छेद 370 हटाने के चार साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और यह बरकरार रहेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है।
जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा – अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
यह सिर्फ कानूनी फैसला मात्र नहीं है। यह एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। इस विजय के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई। अभिनंदन।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
— Vishnu Deo Sai (Modi Ka Parivar) (@vishnudsai) December 11, 2023