अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव अभियान तेज किए हुए थे, लेकिन इस बीच उनको बड़ा झटका लगा है. अब वह 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. दरअसल, ट्रंप को कैपिटल हिल दंगा मामले में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया गया है. यह मामला 6 जनवरी 2021 का है
कोर्ट ने माना है कि अमेरिकी संविधान अगले रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे रहने वाले उम्मीदवार को यूएस सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका के कारण चुनाव लड़ने से रोकता है। बताया गया है कि स्टेट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल कोलोराडो पर लागू होता है, लेकिन ऐतिहासिक फैसला 2024 के राष्ट्रपति अभियान को प्रभावित करेगा. कोलोराडो चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि मामले को 5 जनवरी तक निपटाने की जरूरत है, जो 5 मार्च को होने वाली जीओपी प्राइमरी के लिए उम्मीदवारों की सूची निर्धारित करने की वैधानिक समय सीमा है।
कोर्ट ने ट्रंप के फ्री स्पीच के दावों को किया खारिज
इसके अलावा कोर्ट ने ट्रंप के फ्री स्पीच के दावों को खारिज कर दिया. साथ ही साथ कहा कि 6 जनवरी को ट्रंप का भाषण प्रथम संशोधन द्वारा संरक्षित नहीं था. दरअसल, गृहयुद्ध के बाद अनुमोदित 14वें संशोधन में कहा गया है कि जो अधिकारी संविधान का समर्थन करने की शपथ लेते हैं, यदि वे विद्रोह में शामिल होते हैं तो उन्हें भविष्य में काम करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है. हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति पद का उल्लेख नहीं है और 1919 के बाद से इसे केवल दो बार लागू किया गया है