BREAKING NEWS: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि CAQM ने GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश दिया है।
केंद्रीय पैनल ने एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण III के तहत क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। स्टेज तीन के तहत तोड़फोड़ के काम पर भी रोक रहेगी. यह कदम दिल्ली की घटती वायु गुणवत्ता के कारण उठाया गया क्योंकि रविवार को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 था।
ग्रैप के चरण III के तहत प्रावधान
चरण III के तहत, एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा। हालाँकि, प्रतिबंध आवश्यक परियोजनाओं और गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट और विद्युत कार्यों पर लागू नहीं होगा। निर्माण प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, हवाई अड्डों और मेट्रो रेल सहित अन्य से संबंधित परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 14 नवंबर को अधिकारियों को जीआरएपी के चरण III के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू प्रतिबंधों को रद्द करने का निर्देश दिया था, जिसमें गैर-आवश्यक निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल था।